Madhya Pradesh Asangathit Mazdoor Kalyan Yojana – मध्यप्रदेश सरकार राज्य के हर जिले में असंगठित गरीब मजदूरों के लिए एक सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। यह सम्मेलन उन गरीब मजदूर परिवारों के लिए किया जाएगा, जो सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। यह सम्मेलन राज्य के गरीब श्रमिकों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करेगा।
Madhya Pradesh Asangathit Mazdoor Kalyan Yojana
असंगठित गरीब श्रमिक कौन हैं?
खेतों में मजदूरी करने वाले, गृहकर्मी, स्ट्रीट हॉकर्स, मछली पकड़ने वाले श्रमिक, पत्थर तोड़ने वाले, स्थायी ईंट निर्माता, दुकानदार, गोदामों, परिवहन, हथकरघा, बिजली के सामान, डाइंग-प्रिंटिंग, सिलाई-बुनाई-कढ़ाई, लकड़ी के सामान, चमड़े के सामान और जूते बनाने वाले और पटाखे बनाने वाले,ऑटो रिक्शा चालकों,आटा,तेल,दालों,चावल और पोहा मिलों, लकड़ी के मजदूर, बर्तन, कारीगरों, चौकीमार, सुतार और मजदूर असंगठित कार्यकर्ता वर्ग में आते हैं।
Madhya Pradesh Asangathit Mazdoor Kalyan Yojana
मध्यप्रदेश असंगठित मजदूर कल्याण योजना का उद्देश्य
सरकार द्वारा आयोजित गरीब श्रम सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य राज्य के असंगठित गरीब मजदूरों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्रदान करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत नि:शुल्क गैस कनेक्शन, नि:शुल्क उपचार, बच्चों को मुफ्त शिक्षा और मुफ्त प्रशिक्षण आदि जैसी इन योजनाओं के लाभ के लिए राज्य के गरीब मजदूरों को अपना पंजीकरण करना होगा।
Madhya Pradesh Asangathit Mazdoor Kalyan Yojana
जब मध्य प्रदेश असंगठित मजदूर कल्याण योजना शुरू होगी?
असंगठित गरीब श्रमिक परिवारों को इन योजनाओं के लाभ प्रदान करने के लिए, 1 अप्रैल से 15 मई तक सरकार द्वारा एक व्यापक अभियान शुरू किया जाएगा। जिसके तहत राज्य के सभी गरीब श्रमिकों को अपना पंजीकृत करना होगा। इसके बाद सभी श्रमिकों को पट्टे पर, घर, मुफ्त उपचार, बच्चों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त प्रशिक्षण, मुफ्त गैस कनेक्शन आदि दिए जाएंगे। इसके अलावा सभी कर्मचारियों के लिए मृत्यु होने पर सहायता की जाएगी।
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मध्यप्रदेश असंगठित मजदूर कल्याण योजना के लाभ
- प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक किफायती घर का लाभ
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत नि:शुल्क गैस कनेक्शन
- नि:शुल्क चिकित्सा उपचार
- बच्चों को मुफ्त शिक्षा
- नि:शुल्क प्रशिक्षण
- मृत्यु में राहत सहायता
पात्रता मापदंड
- आवेदक एक श्रमिक होना चाहिए।
- श्रम किसी भी प्रकार की सरकार या अनुबंध सेवा में नहीं होना चाहिए।
- एक करदाता नहीं होना चाहिए।
- कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
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मध्यप्रदेश असंगठित मजदूर कल्याण योजना पंजीकरण प्रक्रिया
राज्य की सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए, गरीब श्रमिकों को अपना पंजीकृत करना होगा, जिसके लिए आवेदन करना होगा। इसके अलावा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले किसी भी श्रमिक और मजदूर www.shramsewa.mp.gov.in पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के बाद श्रमिकों को एक पंजीकरण कार्ड भी प्रदान किया जाएगा।
सभी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए, हर 2-3 ग्राम पंचायतों में श्रम पंजीकरण शिविर लगाए जाएंगे। शहरी प्रशासन और विकास विभाग ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण के लिए पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग और शहरी श्रमिकों के रजिस्ट्रार के लिए नोडल विभाग होंगे।
मध्यप्रदेश असंगठित मजदूर कल्याण योजना की पंजीकरण तारीखें
पंजीकरण 1 अप्रैल से 15 मई तक किया जा सकता है।
आधिकारिक विज्ञापन
मध्य प्रदेश असंगठित मजदूर कल्याण योजना मोबाइल APP
महत्वपूर्ण लिंक
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