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Madhya Pradesh Machine Tractor Station Scheme
मध्य प्रदेश मशीन ट्रैक्टर स्टेशन योजना
मध्य प्रदेश एक कृषि राज्य है। इसकी 73% जनसंख्या की आजीविका खेती है राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा कृषि के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं, श्री शिवराज सिंह चौहान इस क्रम में, मशीन ट्रैक्टर स्टेशन योजना कृषि अभियांत्रिकी संचालन कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित की गई है ताकि राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा कृषि कार्य में आधुनिक कृषि यांत्रिकी मशीन द्वारा खेती की सुविधा प्रदान की जा सके।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 1 अक्टूबर 2014 को मशीन ट्रैक्टर स्टेशन योजना शुरू की थी। यह योजना कृषि अभियांत्रिकी, मध्य प्रदेश के निदेशालय के तहत किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग द्वारा आयोजित की गयी थी।
Objectives of Madhya Pradesh Machine Tractor Station Scheme
मध्य प्रदेश मशीन ट्रैक्टर स्टेशन योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य राज्य में छोटे और सीमांत किसानों को उनकी कृषि उत्पादकता बढ़ाने, श्रम लागत को कम करने और कृषि कार्यों में वृद्धि और आय में वृद्धि करने की सुविधा प्रदान करना है। कमजोर आर्थिक स्थितियों के चलते राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को कृषि कार्यों में मशीन टूल्स के इस्तेमाल से वंचित रह जाते हैं।
Madhya Pradesh Tractor Station Scheme – Download Application Form | www.mpdage.org
आजकल, कृषि कार्यों में ट्रैक्टर और कई प्रकार की मैकेनिकल मशीन जैसे यांत्रिक हल,बोने की मशीन,क्यारी बनाने की मशीन आदि का इस्तेमाल करके कुछ समय में कृषि गतिविधियों को सुविधाजनक तरीके से किया जा सकता है। किसानों के लिए इस प्रकार की मशीनों और ट्रैक्टर की खरीद संभव नहीं हैं। राज्य में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां ट्रैक्टर किराए पर आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। इस योजना के तहत, राज्य सरकार द्वारा कृषि कार्यों के लिए निर्धारित दर से किसानों को ट्रैक्टर और कृषि मशीन प्रदान की जाती है। कृषि अभियांत्रिकी निदेशालय के अंतर्गत, 37 जिलों में कृषि कार्य के लिए किसानों को 275 ट्रैक्टर उपलब्ध कराए गए हैं।
Madhya Pradesh Machine Tractor Station Scheme Work System
मध्य प्रदेश मशीन ट्रैक्टर स्टेशन योजना कार्य प्रणाली
- इस योजना के तहत किसानों को कृषि कार्यों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किराया दर और आवश्यकता के अनुसार प्रदान किया जाता है।
- केवल कृषि यांत्रिकी उपकरण राज्य सरकार द्वारा पट्टे पर नहीं दिया जाता है। ट्रैक्टर को साथ लेना आवश्यक है।
- उपयोग करने से पहले किसानों को मशीन और ट्रैक्टर की निश्चित राशि का भुगतान करना पड़ता है।
- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किरायों में डीजल-तेल ड्यूटी का कर्तव्य, सरकारी ट्रैक्टर चालक की मजदूरी और कृषि उपकरणों का किराया शामिल है।
हिमाचल प्रदेश के विभिन्न प्रकार के मिलने वाले किराए के ट्रैक्टरों का किराये में शामिल नहीं हैं। कार्यों के आधार पर, ट्रैक्टर और परिवहन शुल्क निम्नानुसार हैं।
ट्रैक्टर का मूल्य
ट्रेक्टर के हॉर्स पावर | मूल्य प्रति घंटा |
40 हॉर्स पावर का व्हील टाइप ट्रेक्टर | 350 रुपये प्रति घंटा |
व्हील टाइप ट्रेक्टर 41 हार्सपावर या अधिक | 350 रुपये प्रति घंटा |
40 हॉर्स पावर का व्हील टाइप ट्रेक्टर | 10 प्रति किलोमीटर |
41 अश्वशक्ति या उससे अधिक अश्वशक्ति के ट्रेक्टर | 15 प्रति किलोमीटर |
मध्य प्रदेश मशीन ट्रैक्टर स्टेशन योजना के लिए पात्रता मानदंड
मध्यप्रदेश के सभी किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
Madhya Pradesh Tractor Station Scheme Application Process
मध्य प्रदेश ट्रैक्टर स्टेशन योजना आवेदन प्रक्रिया
इस योजना में आवेदन के लिए, आपको मध्य प्रदेश राज्य के अपने जिले में स्थित सहायक कृषि अभियांत्रिकी कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा। वर्तमान में राज्य के 37 जिलों में कृषि अभियांत्रिकी कार्यालय हैं।
- आवेदन के लिए मध्य प्रदेश कृषि इंजीनियरिंग निदेशालय की वेबसाइट पर क्लिक करें। जो तस्वीर उस पृष्ठ पर खुलेगी उसको देखें।
- इसके बाद, आपको खेती के कार्यों के लिए किराये पर शासकीय ट्रेक्टर प्राप्त करना पर क्लिक करना होगा।
- फिर,आवेदन पत्र के लिए क्लिक करें।
- उसके बाद, एक आवेदन फ़ॉर्म आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा (जैसा कि नीचे दिखाया गया है)।
- फिर, इस आवेदन पत्र में मांगी गई जानकारी भरें। इसके बाद, अपने जिले में स्थित कृषि इंजीनियरिंग कार्यालय की शाखा में विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र को जमा करें।
- मध्य प्रदेश जिले में स्थित कृषि इंजीनियरिंग कार्यालय की शाखा की सूची देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें।
मध्य प्रदेश मशीन ट्रैक्टर स्टेशन योजना के लिए महत्वपूर्ण लिंक
मध्य प्रदेश कृषि इंजीनियरिंग निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट
आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
मध्य प्रदेश के जिले में स्थित कृषि इंजीनियरिंग कार्यालय की शाखा की सूची डाउनलोड करें।
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